

*RGHS_OPD सेवाओं के अंतर्गत सामान्य जाँचों के प्रिस्क्रिप्शन एवं अनुमोदन (Approval) की प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं—*
*जिन **Routine Investigations** की कुल लागत **₹2,000/- तक** है, उन्हें **पूर्व अनुमोदन (Pre-Authorization)** प्राप्त किए बिना ही डॉक्टर द्वारा लिखी (Prescribe) जा सकती हैं तथा कराई जा सकती हैं।
*यदि निर्धारित **Routine Investigations** की कुल लागत **₹2,000/- से अधिक** है, तो ऐसी जाँच कराने से पहले **RGHS पोर्टल के माध्यम से Pre-Authorization प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**
*आपातकालीन (Emergency) स्थिति में*
* आपातकालीन मामलों में **Pre-Authorization की आवश्यकता नहीं होगी।**
* उपचाररत अस्पताल/चिकित्सक आवश्यक जाँच तत्काल करवा सकते हैं।
* हालांकि, इसके लिए उचित **क्लिनिकल दस्तावेज (Clinical Documentation)** एवं **औचित्य (Clinical Justification)** RGHS पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
* Pre-Authorization के लिए आवश्यक दस्तावेज
Pre-Authorization हेतु आवेदन करते समय उपचाररत चिकित्सक/अस्पताल को RGHS पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे—
* OPD प्रिस्क्रिप्शन/परामर्श पर्ची (Consultation Slip)
* संबंधित चिकित्सा इतिहास (Medical History) एवं क्लिनिकल निष्कर्ष (Clinical Findings)
* यदि लागू हो तो पूर्व में कराई गई जाँचों की रिपोर्ट (Previous Investigation Reports)
* प्रस्तावित जाँच की आवश्यकता स्पष्ट करने वाला क्लिनिकल औचित्य (Clinical Justification)
*TPA द्वारा अनुमोदन की समय-सीमा*
* **Third Party Administrator (TPA)** ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से Pre-Authorization अनुरोध की जांच एवं स्वीकृति करेगा।
* **अति आवश्यक (Urgent) जाँचों** का निर्णय **1 घंटे** के भीतर किया जाएगा।
* **सामान्य (Non-Urgent) जाँचों** का निर्णय **3 घंटे** के भीतर किया जाएगा।
* यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो अनुरोध **स्वतः स्वीकृत (Auto-Approved)** माना जाएगा।
*यह आदेश **13 जुलाई 2026** से प्रभावी होगा।
* यह व्यवस्था **13.07.2026 या उसके बाद प्रस्तुत किए गए सभी OPD Routine Investigation अनुरोधों** पर लागू होगा
