बीकानेर, 23 फरवरी। जिले में अवैध भूजल दोहन की रोकथाम के संबंध में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव एवं उपखंड अधिकारी महिमा कसाना की मौजूदगी में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में भू जल विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, जन स्वास्थ्य एवं अभियंात्रिकी विभाग, राजस्थान राज्य ओधौगिक विकास एवं रीको सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण केन्द्रीय बैंच, भोपाल के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे अवैध भूजल दोहन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम द्वारा बिना अनुमति प्राप्त संचालित टयूबवैल/बौरवेल से किए जा रहे अवैध भूजल दोहन को रोकने हेतु भू जल निकासी संरचनाओं को अविलम्ब सील करने एवं उनका विद्युत संबंध को अविलम्ब विच्छेद की कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
भविष्य में नए विद्युत कनेक्शन प्रदान करते समय संबंधित औद्योगिक इकाईयों से यह सुनिश्चित कराया जाए कि वे अवैध भूजल दोहन नहीं करेंगे साथ ही संबंधित विभाग से भूजल आपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके लिए अनिवार्य रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिले के समस्त संबंधित उपखण्ड अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि जिले में कहीं भी अवैध भू जल दोहन किया जाना पाया जाता है, तो अवैध भूजल दोहन के विरुद्ध निरंतर निगरानी एवं प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 से 21 के प्रावधानों के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।
