अनियमितताएं पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र निलंबित एवं एक का निरस्त

बीकानेर राजस्थान
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बीकानेर, 29 अगस्त। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर लखारा चौक नोखा स्थित सुन्दर मडिकोज का अनुज्ञापत्र 3 से 12 सितम्बर तक 10 दिनों के लिए निलम्बित तथा सिटी डिस्पेंसरी नंबर 6 के सामने स्थित श्री आस्था एजेंसी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापत्र 13 अगस्त से निरस्त किया गया है।