बीकानेर, 24 जून। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) के परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए स्वरोजगार एवं व्यावसायिक गतिविधियों हेतु रियायती ब्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि इच्छुक आवेदक अनुजा निगम कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने एवं स्वरोजगार/व्यवसायिक गतिविधियों तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित आय एवं आर्थिक मापदंडों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजना एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों को राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंक,निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंको के ‘माध्यम से ऋण दिए जाएंगे।
*आवेदन करने के लिए पात्रता*
परियोजना प्रबंधक ने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आंवेदक पर किसी ऋणदात्री, संस्था / निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ग के परिवारों को नियमानुसार जारी किए गए आय एवं संपति प्रमाण पत्र के आधार पर योजनान्तर्गत (पात्रता के आधार पर) ऋण प्रदत्त किया जाएगा।