जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया ऐतिहासिक फैसला
कश्मीर के विशेष दर्जे वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का केंद्र का फैसला सही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट का 476 पेज का फैसला। जिसमें कई प्रमुख बातें जो फैसले में सहायक हुई ।़राष्ट्रपति की शक्ति को सही ठहराया। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। संप्रभुता का सवाल भी उठाया गया जो कि गलत था।
1949 में महाराजा हरि सिंह की उद्घोषणा और उसके बाद भारत सरकार में विलय ।
370 पर पांचों जज एक मत
यहां पर यह बता दे की
5 अगस्त 2019 को 370 केंद्र सरकार ने हटा दी थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था लेकिन इसके बाद फैसले के खिलाफ 23 याचिकाए लगी जिन पर अब संविधान पीठ ने फैसला दिया है इसमें एक प्रमुख बात यह है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होगा साथ ही हर भारतीय को कश्मीर में वह सभी हक मिलेंगे जो देश पर में मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला में कहा कीजम्मू कश्मीर 1947 में अपने विलय के दिन से ही भारत का अभिन्न अंग है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है इसलिए कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र के फैसले में दखल नहीं देगी ।
लेकिन इसके साथ-साथ सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिए कि 2024 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें इस ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को प्रजातंत्र में एक आशा की किरण बताया। जिससे देश के प्रत्येक नागरिक का न्यायपालिका के प्रति और अधिक जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया ऐतिहासिक फैसला
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